केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवाकाल के आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा।
उदाहरण के तहत बता दें कि यदि कोई कर्मचारी दस साल तक सरकारी सेवा में रहता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी 25 साल तक लगातार सरकारी सेवा में रहता है तो उसे अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है लंबे समय से पेंशन को लेकर कर्मचारियों में जो अनिश्चितता थी, उस पर सरकार ने हाल ही में विराम लगा दिया है। सरकार ने एक नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है इस योजना के तहत, सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा यह एक बहुत बड़ा लाभ है जो सभी कर्मचारियों को मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि को एक खास तरीके से तय किया जाता है जिसे ‘वार्षिकीकरण’ कहते हैं। इस प्रक्रिया के पहले, पेंशन की राशि का आधा हिस्सा पिछले 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के बराबर होगा।
जो कर्मचारी लगातार 10 साल तक अपनी नौकरी करते हैं, उन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलने का प्रावधान है।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले ही गुजर जाता है, तो उसके परिवार को पेंशन के रूप में उसकी आखिरी सैलरी का 60% हिस्सा दिया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, यदि कोई कर्मचारी 25 साल तक सेवा करता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने अपनी आखिरी साल की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार इस योजना में 18.5% का योगदान देगी। इसके अलावा, इस योजना में परिवार पेंशन, न्यूनतम पेंशन की गारंटी और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि देने का भी प्रावधान है।
इस योजना से लगभग तीस लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। यदि राज्य सरकारें भी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करती हैं, तो देशभर के लगभग नब्बे लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
UPS Pension Scheme Check
इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकार कर्मचारी के योगदान पर लगभग 14% का मिलान करती थी। इस योगदान को बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों को अब एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना (यूपीएस) में से केवल एक विकल्प चुनने का एकमात्र मौका दिया जाएगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद, इसे बदला नहीं जा सकेगा।